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BIG NEWS. हरियाणा में हथियारों के लाइसेंस, पेट्रोल पंप NOC समेत 33 काम होंगे फटाफट, देखिए पूरी लिस्ट

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BIG NEWS. Government of Haryana ने नागरिकों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए Home Department की 33 सेवाओं को Haryana Right to Service Act अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिसूचित किया है।

Chief Secretary Anurag Rastogi द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा निर्धारित की गई है। इससे नागरिकों को विभिन्न अनुमतियों, सत्यापन और लाइसेंस संबंधी सेवाएं तय समय पर मिल सकेंगी। अधिसूचना के अनुसार, यदि हथियार लाइसेंस उसी जिले में नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है और लाइसेंस की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो उसका नवीनीकरण 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। वहीं छह वर्षीय चक्र के बाद, जहां पुलिस सत्यापन आवश्यक होगा, हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया 22 दिनों में पूरी की जाएगी।

हथियार लाइसेंस में हथियार जोड़ने या हटाने, हथियार खरीदने की अवधि बढ़ाने तथा विरोध प्रदर्शन/हड़ताल, जुलूस और कार्यक्रम/सांस्कृतिक प्रस्तुति आयोजित करने की अनुमति संबंधी सेवाएं 7 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी।

विदेशियों के पंजीकरण (आगमन एवं प्रस्थान) की सेवा तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार एफआईआर अथवा डीडीआर की प्रति भी तत्काल अथवा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी।

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विदेशियों के आवासीय परमिट के विस्तार, लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति, मेले, प्रदर्शनी, खेल आयोजनों आदि के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), अजनबी सत्यापन तथा पुराने वाहनों के लिए एनओसी जारी करने की सेवाएं 5 दिनों की समय-सीमा में उपलब्ध कराई जाएंगी। घरेलू सहायता सत्यापन, किरायेदार सत्यापन, चरित्र प्रमाण-पत्र, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, कर्मचारी सत्यापन तथा पंजीकृत खोई हुई संपत्ति के निस्तारण से संबंधित सेवाएं 21 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी।

पेट्रोल पंप, सिनेमा हॉल आदि की स्थापना के लिए एनओसी 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी। वहीं सिनेमा लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया 30 दिनों में तथा उसके नवीनीकरण की प्रक्रिया 25 दिनों में पूरी की जाएगी।

पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत पेट्रोल के आयात एवं भंडारण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र, विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत आतिशबाजी के भंडारण एवं बिक्री की अनुमति, आतिशबाजी लाइसेंस का नवीनीकरण तथा आतिशबाजी की दुकान एवं गोदाम के लिए एनओसी जैसी सेवाएं 30 दिनों की निर्धारित अवधि में उपलब्ध कराई जाएंगी। ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण तथा निजी सुरक्षा एजेंसी सत्यापन की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, साइबर कैफे संचालकों के पंजीकरण का सत्यापन, होटल संचालकों एवं ग्राहकों के पंजीकरण का सत्यापन तथा कम्युनिटी लायजन ग्रुप (सीएलजी) के लिए आवेदकों के सत्यापन की सेवाएं 30 दिनों में प्रदान की जाएंगी। अधिसूचना में प्रत्येक सेवा के लिए नामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी निर्धारित किए गए हैं। यदि किसी नागरिक को निर्धारित समय-सीमा में सेवा प्राप्त नहीं होती है तो वह अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित शिकायत निवारण प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।

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