Special railway projects. State Government ने राज्य में विशेष रेलवे परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। सरकार ने Railway Act, 1989 (2008 में संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप विशेष रेलवे परियोजनाओं से संबंधित भूमि अधिग्रहण के लिए जिला राजस्व अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) तथा संभागीय आयुक्तों को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की Financial Commissioner, Dr. Sumita Mishra ने बताया कि जारी किए गए निर्देशों के तहत अंबाला जिले के District Revenue Officers को भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) नियुक्त किया गया है, जबकि अंबाला मंडल के संभागीय आयुक्त भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से सोनीपत, पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र जिलों के जिला राजस्व अधिकारियों को उनके अपने जिलों में विशेष रेलवे परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं संबंधित संभागीय आयुक्तों को इन जिलों में भूमि अधिग्रहण मामलों के निपटारे के लिए मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया है।
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डॉ. मिश्रा ने कहा कि इस निर्णय से रेलवे परियोजनाओं से संबंधित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, प्रशासनिक समन्वय मजबूत होगा तथा परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे राज्य में रेल अवसंरचना के विकास को भी नई गति मिलेगी।
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